Nov 14, 2025

एकल व शिक्षक विहीन विद्यालयों में भेजे जाएंगे सरप्लस शिक्षक, आदेश जारी

 लखनऊ: प्रदेश Pradesh के एकल व शिक्षक विहीन प्राथमिक विद्यालयों vidyalaya में सरप्लस शिक्षकों Teacher को स्थानांतरित और समायोजित किया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने आदेश जारी कर दिया है।इसके तहत यू डायस पोर्टल Portal पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक वाले विद्यालयों vidyalaya में छात्र-छात्राओं के शैक्षिक हित में शिक्षकों Teacher की तैनाती के लिए बकायदा नीति भी जारी कर दी गई है। नीति में कहा गया है कि शिक्षक teacher विहीन व एकल विद्यालयों vidyalaya में अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण की कार्रवाई ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगरीय सेवा संवर्ग से नगरीय सेवा संवर्ग में की जाएगी।



यू-डायस पोर्टल Portal पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर मानक से अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय vidyalaya एवं शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक teacher वाले विद्यालय vidyalaya को चिन्हित किया जाएगा। अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण अपेक्षाकृत से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों vidyalaya से शिक्षक विहीन तथा एकल शिक्षक वाले विद्यालयों vidyalaya में उस सीमा तक किया जाएगा, ताकि हर विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक हों। शिक्षकों Teacher की पदोन्नति, अन्यत्र स्थानान्तरण एवं अकस्मात मृत्यु के कारण विद्यालय शिक्षक विहीन अथवा एकल शिक्षक होने की स्थिति में जनपदीय समिति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण / समायोजन के बाद सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल Manav sampada portal पर शिक्षक/शिक्षिकाओं के विवरण को अपलोड upload किया जाएगा। अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण अथवा समायोजन की कार्यवाही जनपदीय समिति द्वारा पूर्ण पारदर्शिता के साथ ही की जाएगी।