🎙️ ब्रेकिंग न्यूज | लखनऊ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
📍 5000 से ज्यादा स्कूलों के मर्जर पर हाईकोर्ट की मुहर
🧑⚖️ जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने याचिका खारिज की
🗓️ फैसला: 8 जुलाई 2025 |
📂 आदेश: "Dismissed" (खारिज)
📚 बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 जून को आदेश जारी कर राज्य के हजारों प्राथमिक स्कूलों को पास के उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में मर्ज करने का निर्देश दिया था।
👧 सबसे पहले सीतापुर की छात्रा कृष्णा कुमारी समेत 51 बच्चों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की।
🔹 तर्क:
यह कदम RTE कानून का उल्लंघन है
छोटे बच्चों के लिए नया स्कूल दूर पड़ेगा
इससे पढ़ाई में असमानता और बाधा आएगी
📢 सरकार का पक्ष:
इससे शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी
संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग संभव होगा
⚖️ लेकिन कोर्ट ने याचियों की दलीलें खारिज कर दीं।
अब राज्य में स्कूलों के बड़े पैमाने पर विलय का रास्ता साफ हो गया है।
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📌 क्या कहते हैं अभिभावक?
📌 क्या यह फैसला ग्रामीण बच्चों के लिए चुनौती बन जाएगा?