स्ती। परिषदीय विद्यालय में फर्जी तरीके से शिक्षक की नौकरी हासिल करने वाले प्रधानाध्यापक को बीएसए डॉ. इंद्रजीत प्रजापति ने मंगलवार को बर्खास्त कर दिया। बीएसए ने प्रधानाध्यापक के विरुद्ध बीईओ को मुकदमा दर्ज कराने का आदेश भी दिया है।

पे रोल मॉड्यूल की मदद से फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश हुआ है

बीएसए ने बताया कि बर्खास्त शिक्षक राजेश कुमार पांडेय गौर ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय मंसूरनगर में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत था। आरोप है कि बलिया जिले में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत राजेश कुमार पांडेय के नाम और प्रमाणपत्र पर 2005 में नौकरी हासिल कर ली थी। पे-रोल माड्यूल पर डाटा फीडिंग के दौरान असली राजेश कुमार पांडेय को उनका नाम बस्ती में प्रदर्शित होने पर फर्जीवाड़े का संदेह हुआ। असली राजेश कुमार पांडेय ने इसकी शिकायत विभाग से की। इसके आधार पर जांच की गई तो सच सामने आया।फर्जी राजेश कुमार पांडेय की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों में उनका पता ग्राम व पोस्ट कलवारी थाना कलवारी जिला बस्ती है। जबकि शैक्षिक अभिलेखों में संबंधित राजेश कुमार पांडेय पुत्र शिव वचन पांडेय निवासी जनपद बलिया में पाया गया। साक्ष्यों के आधार पर बीएसए ने आरोपी राजेश कुमार पांडेय को बर्खास्त कर वेतन की वसूली और एफआईआर दर्ज कराने का आदेश खंड शिक्षा अधिकारी गौर को दिया है।

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