निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में तीन साल से अधिक समय से जमे बीईओ का अंतरजनपदीय स्थानांतरण आचार संहिता लगने के एक दिन पूर्व आनन-फानन में कर दिया गया। इसमें कुशीनगर के चार बीईओ शामिल रहे। उस आदेश को 21 बीईओ ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें तत्काल राहत देते हुये स्थानांतरण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

आचार संहिता लगने के एक दिन पूर्व प्रदेश के 422 बीईओ का स्थानांतरण कर दिया गया। उसमें कुशीनगर के चार बीईओ अनूप गुप्ता, सत्यप्रकाश कुशवाहा, विजय गुप्ता, अजय तिवारी का स्थानांतरण शामिल रहा। कुशीनगर के अनूप गुप्ता सहित 21 बीईओ ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। कोर्ट में यह बताया गया कि निर्वाचन आयोग ने सचिव बेसिक शिक्षा को 5 जिलों के 34 बीईओ का स्थानांतरण करने की अनुमति दी थी, लेकिन विशेष सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा 388 लोगों का उसमें शामिल कर दिया था। हाईकोर्ट ने 27 दिसंबर 2021 को स्थानांतरित हुए 34 बीईओ को छोड़कर सभी के स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।



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