Nov 16, 2025

उत्तर प्रदेश में 'शिक्षकों' के लिए बड़ा अपडेट, आदेश हुआ जारी, पढ़िए सूचना

 लखनऊ: उत्तर प्रदेश UP के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों Teacher और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों karmchariyon से जुड़े मामलों पर अब ज़ल्दबाज़ी में की जाने वाली कार्रवाई पर रोक लग जाएंगी। बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag ने हाल ही में एक महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी पर कार्रवाई करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का उन्हें पूरा अवसर दिया जाना अनिवार्य होगा।



शिकायतों ने बदला विभाग का रुख


बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag के पास लगातार ऐसी शिकायतें पहुंच रही थीं कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिना उचित सुनवाई के ही शिक्षकों Teacher के विरुद्ध अनुशासनात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निदेशक बेसिक शिक्षा, प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिलों District के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।


स्पष्टीकरण लेना होगा अनिवार्य


जारी आदेश Order में कहा गया है कि किसी भी शिक्षक Teacher या शिक्षणेत्तर कर्मचारी karmchari के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उसका स्पष्टीकरण अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाएगा। संबन्धित कर्मचारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया जाए। केवल सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने और तथ्यों की पुष्टि के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएं।


नियमावली के तहत होगी कार्यवाही 


विभाग vibhag ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि स्पष्टीकरण के बाद कार्यवाही की आवश्यकता बनती है, तो यह प्रक्रिया उप्र बेसिक शिक्षा परिषद basic shiksha parishad कर्मचारी वर्ग नियमावली के अनुसार ही संपादित की जायेगी। इससे अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित होगा।


लापरवाही पर अधिकारी होंगे जवाबदेह


निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि किसी जिला अधिकारी द्वारा इन निर्देशों का सही तरीक़े से पालन नहीं किया गया, तो उसकी जिम्मेदारी भी निर्धारित की जायेंगी। इस अनुशासनात्मक कठोरता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों के साथ किसी भी स्तर पर अन्याय न हो और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ निष्पक्ष रहें।