परिषदीय प्राथमिक स्कूलों Parishadiya school में 12460 सहायक अध्यापक AT भर्ती के दूसरे चरण की काउंसिलिंग के बावजूद रिक्त 656 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करने को लेकर अफसरों की अनदेखी से बेरोजगार परेशान हैं।आवेदन के बाद तकरीबन 9 साल से नियुक्ति के लिए भटक रहे अभ्यर्थियों की कोई सुनने वाला नहीं है। इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों students ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट SC में पिछले साल 12 सितंबर september को चयन प्रक्रिया को लेकर सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग basic shiksha vibhag की पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं से रिक्त 656 पदों को कैसे भरेंगे के बाबत सवाल पूछा था।
इस पर आज तक विभाग Vibhag की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ है। प्राथमिक स्कूलों School में 12460 शिक्षक भर्ती shikshak Bharti 15 दिसंबर 2016 को शुरू हुई थी। 16 मार्च March 2017 को पहली काउंसिलिंग शुरू हुई और एक मई 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ CM Yogi adityanath ने 51 जिले के लगभग 6512 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया क्योंकि 18 अप्रैल April 2018 को हाईकोर्ट HC ने 24 शून्य जनपद के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी थी। शून्य जनपद का विवाद हाईकोर्ट HC की डबल बेंच से सुलझने के बाद 30 दिसंबर 2023 और 7 जनवरी 2024 को अभ्यर्थियों students को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। दूसरे चरण की काउंसिलिंग के बाद रिक्त रह गए 656 पदों पर भर्ती होनी बाकी है।
